पड़ोसी ने किया लोन डिफॉल्‍ट तो आपको नहीं मिलेगा लोन! संसद में उठा मुद्दा, वित्‍तमंत्री ने दिया ये जवाब

अगर आपका पड़ोसी बैंक से लिया हुआ पैसा नहीं लौटाता है, तो बैंक आपको भी पैसा उधार देने से मना कर सकता है. यदि आपकी भी ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप अपने जिले के कलेक्टर के पास शिकायत कर सकते हैं.

Photo of author

Written by Praveen Singh

verified (1)

Published on

पड़ोसी ने किया लोन डिफॉल्‍ट तो आपको नहीं मिलेगा लोन! संसद में उठा मुद्दा, वित्‍तमंत्री ने दिया ये जवाब
Neighbor’s loan default

लोन डिफॉल्‍ट: जब कोई व्यक्ति बैंक से लिया हुआ पैसा नहीं लौटाता है तो उसे डिफ़ॉल्टर कहते हैं. अब अगर आपके पड़ोसी ने ऐसा किया है, तो हो सकता है कि बैंक आपको भी पैसा उधार देने से मना कर दें, भले ही आपने कभी भी पैसा नहीं चुकाया हो.

यह बात संसद में भी उठाई गई है. विपक्ष के एक नेता ने कहा कि अगर किसी गांव में कुछ लोग बैंक से लिया हुआ पैसा नहीं लौटाते हैं, तो पूरे गांव के लोगों को इसकी सजा मिलती है. बैंक उस गांव के बाकी लोगों को पैसा उधार देने से मना कर देते हैं, चाहे वे किसान हों या युवा. यह बहुत ही गलत बात है क्योंकि किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे गांव के लोगों को परेशानी हो रही है. अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप अपने जिले के कलेक्टर (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं.

वित्तमंत्री सीतारमण का बयान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सवाल पर बैंकों का समर्थन करते हुए कहा कि बैंकों का काम करने का तरीका ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वे इसे गंभीरता से लेंगी। मुद्रा लोन इस तरह नहीं दिया जाता है और बैंकों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और समाधान निकाला जाएगा।

बैंकिंग एक्‍सपर्ट क्या कहते है ?

बैंकिंग विशेषज्ञों ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया है। वॉयस ऑफ बैंकिंग के प्रमुख अश्विनी राणा का कहना है कि बैंक ऐसी प्रथा का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आया है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, बैंक की समग्र नीति नहीं। बैंक अधिकारियों का दावा है कि लोन वितरण व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होता है, किसी समूह विशेष के विरुद्ध नहीं।

 बैंकों की शिकायत कहां करें ?

क्या कभी किसी बैंक ने आपको बिना किसी कारण के लोन देने से मना कर दिया हो, या फिर आपको बैंक की किसी सेवा से संबंधित शिकायत है तो ऐसे में बैंक से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकते है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है।

Loan Newsअब मुश्किल होगा टॉप-अप होम लोन लेना, RBI दिखाई सख्ती, बैंक करेगा मना, जानें क्या है कारण

अब मुश्किल होगा टॉप-अप होम लोन लेना, RBI दिखाई सख्ती, बैंक करेगा मना, जानें क्या है कारण

इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं और RBI आपके मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करेगा. शिकायत कर्ज करने के लिए आपको RBI की आधिकारिक वेबसाइट https://rbi.org.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको एक शिकायत पोर्टल मिलेगा, उस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें, इसके बाद अपनी शिकायत सबमिट कर लें. RBI आपकी शिकायत पर जल्दी से कार्रवाई करता है और कोशिश करता है कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए।





Loan NewsHome Loan Interest Reduce: होम लोन पर लगने वाले ब्याज को कैसे कम करें जानें

Home Loan Interest Reduce: होम लोन पर लगने वाले ब्याज को कैसे कम करें जानें

Leave a Comment